यदि आपने अभी तक अपने PAN कार्ड को Aadhaar से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार द्वारा तय की गई 31 दिसंबर की अंतिम तारीख के बाद PAN कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है। ऐसा होने पर बैंकिंग, टैक्स फाइलिंग और निवेश से जुड़े कई जरूरी काम रुक सकते हैं।
इनकम टैक्स विभाग लगातार लोगों को PAN-Aadhaar लिंक करने की सलाह दे रहा है ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। अगर आपके पास भी पैन कार्ड है और आधार से लिंक नहीं है तो इसे जल्द से जल्द अपने आधार से लिंक कर लें। इसके लिए आप नीचे दिए गए सभी आवश्यक जानकारी को पढ़ सकते हैं।
PAN को Aadhaar से लिंक करना क्यों जरूरी है?
इनकम टैक्स कानून के तहत PAN और Aadhaar को लिंक करना अनिवार्य किया गया है। यदि दोनों दस्तावेज लिंक नहीं होते हैं, तो PAN कार्ड निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है।
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निष्क्रिय PAN के कारण व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश, और बड़े वित्तीय लेन-देन में भी दिक्कत आ सकती है।

PAN निष्क्रिय होने पर क्या-क्या समस्याएं होंगी?
अगर PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा बैंक में KYC से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और कुछ मामलों में TDS की दर बढ़कर 20 प्रतिशत तक हो सकती है। टैक्स रिफंड भी अटक सकता है।
PAN-Aadhaar लिंक करने की अंतिम तिथि
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार PAN-Aadhaar लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद PAN को निष्क्रिय किया जा सकता है।
लिंकिंग की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर उपलब्ध है।
ऑनलाइन PAN-Aadhaar लिंक करने की पूरी प्रक्रिया
PAN और Aadhaar को लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आसान है।
सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर दर्ज करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे वेरीफाई करना होगा। सत्यापन पूरा होते ही PAN और Aadhaar लिंक हो जाएंगे।
SMS के जरिए PAN-Aadhaar कैसे लिंक करें?
जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहते हैं, वे SMS के जरिए भी PAN-Aadhaar लिंक कर सकते हैं।
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यह मैसेज भेजें:
UIDPAN AadhaarNumber PANNumber
इस SMS को 567678 या 56161 नंबर पर भेजना होगा।
PAN-Aadhaar लिंक करने पर लगने वाली फीस
यदि निर्धारित समय सीमा में PAN-Aadhaar लिंक किया जाता है, तो किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती। हालांकि, देर से लिंक करने पर सरकार द्वारा तय शुल्क देना पड़ सकता है, जो अधिकतम 1000 रुपये तक हो सकता है।

PAN-Aadhaar लिंक करते समय किन बातों का रखें ध्यान
PAN और Aadhaar में नाम, जन्मतिथि और जेंडर की जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। इसके अलावा Aadhaar से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है ताकि OTP प्राप्त किया जा सके।
यदि किसी तरह की जानकारी में गड़बड़ी है, तो पहले Aadhaar या PAN में सुधार कराना जरूरी होगा।
FAQs:
PAN को Aadhaar से लिंक करना क्यों जरूरी है?
PAN और Aadhaar को लिंक करना इनकम टैक्स कानून के तहत अनिवार्य है। लिंक न होने पर PAN निष्क्रिय हो सकता है, जिससे टैक्स फाइलिंग और बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी।
PAN निष्क्रिय होने का मतलब क्या होता है?
निष्क्रिय PAN का मतलब है कि वह टैक्स और वित्तीय लेन-देन के लिए मान्य नहीं रहेगा। ऐसे PAN से ITR फाइल, बैंक KYC या निवेश नहीं किया जा सकता।
PAN-Aadhaar लिंक करने की अंतिम तारीख क्या है?
सरकार ने PAN और Aadhaar लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की है। इसके बाद लिंक न होने पर PAN निष्क्रिय किया जा सकता है।






